नई दिल्ली: अगर आपने भी अपना सोना बैंक लॉकर में रखा है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के हितों को देखते हुए बैंक लॉकर्स से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप बैंकों के लॉकर में पैसे, गहने, जेवरात या जरूरी कागजात रखते हैं, तो आपको ये नियम जानना बेहद जरूरी है। लोग अपने आभूषण और अन्य कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं, ताकि ये महंगे समान सुरक्षित रहें।
1 जनवरी 2023 से लागू होंगे नए नियम
1 जनवरी 2023 से, बैंक लॉकर के ग्राहकों के लिए नियम बदलने वाले हैं। ग्राहकों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्होंने नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नया एग्रीमेंट 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे बैंक इसे लेकर ग्राहकों को एसएमएस भी भेज रहे हैं, PNB से ग्राहकों को जो मैसेज मिला है, उसमें कहा गया है कि आरबीआई (RBI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, नया लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले लागू किया जाना है। इसलिए, अगर आपने पहले नहीं किया है, तो अब सुनिश्चित करें।
आइए जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2023 से लॉकर से जुड़े कौन-से नए नियम लागू होने वाले हैं??
लॉकर एक्सेस को लेकर SMS और ईमेल अलर्ट
अनाधिकृत तौर पर लॉकर को एक्सेस किए जाने की स्थिति में, दिन खत्म होने से पहले, बैंकों को ग्राहकों के रजिस्टर्ड मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को उसकी तारीख, समय और कुछ जरूरी कदम की जानकारी देनी होगी।
बैंक अब इस स्थिति में देंगे ग्राहकों को पैसा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए स्टैंडर्ड के मुताबिक, अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान का कोई नुकसान होता है, तो बैंक को ग्राहकों को इसकी भरपाई करनी होगी। आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने यहां सुरक्षा को देखते हुए सभी कदम उठाएं। नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक में किसी कमी या लापरवाही की वजह से आग, चोरी, डकैती जैसे मामले नहीं हो।
इन मामलों में बैंक नहीं करेगा भरपाई
अगर किसी प्राकृतिक आपदा (Act of God) जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि से लॉकर के सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक की उसके लिए भरपाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्राहक की खुद की गलती या लापरवाही से भी अगर नुकसान होता है, तो बैंक ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देगा। दूसरी तरफ, बैंकों को ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सिस्टम से जुड़े कुछ सावधानी के कदम उठाने होंगे।
सामानों की लिस्ट जरुर बनवाएं
बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा ड्राफ्ट लॉकर एग्रीमेंट को लागू करेंगे। सभी सरकारी और निजी बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए सालाना शुल्क भी वसूलते हैं। आपको तिजोरी में रखे अपने कीमती सामानों की लिस्ट बना लेनी चाहिए। आप इसमें से कुछ निकालते हैं या नया सामान एड करते हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने सामान की जानकारी नहीं होने पर किसी आपात स्थिति में हर्जाने का दावा भी नहीं कर सकेंगे। कोई सामान गायब होने पर भी आपको आसानी से पता चल जाएगा।
लॉकरधारक की मौत हो जाने पर क्या होगा?
नए नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर का मालिक किसी को नॉमिनेट करता है, तो बैंकों को उसे सामान निकालने की आजादी देनी होगी। ऐसा डेथ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन और व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होने के बाद किया जा सकता है।
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