देहरादून। दिनांक 30 /5 /25 को मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि ( अंकिता भंडारी मर्डर केस) में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार महोदय द्वारा
1 अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
2 अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है
व 4 लाख प्रतिकर मिर्तिका के परिजनों को देना है
More Stories
कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट, बुनियादी ढांचे और आवास योजनाओं में केंद्र से सहयोग का आग्रह
जितेन्द्र आत्महत्या प्रकरण पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जताया गहरा दुःख
आपदा प्रभावित सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण के लिए सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांगा सहयोग