December 22, 2024

138 परक्राम्य लिखित अधिनियम में अपने मुवक्किल को उसकी गढ़ीकमाई दिलवाने के लिए वर्षो से चली कानूनी लड़ाई में अधिवक्ता वैभव कृष्ण पंडित ने जिताया मुकदमा!

देहरादून:- जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के 5 साल पुराने चर्चित मुकदमे में परिवादी रहे अमित सूर्यान्शी को न्यायालय से वर्षो की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय मिल गया। जब इस संदर्भ में परिवादी अमित सूर्यान्शी से बात की गई तो उन्होंने न्यायालय का आभार व्यक्त किया और इस जीत का सारा श्रेय अपने मुकदमे को आखिरी अंजाम तक ले जाकर और उन्हें अपनी कानूनी दलीलों से अपना परिवाद सही साबित करवाकर अभियुक्त को सजा दिलवाने वाले अपने विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव कृष्ण पंडित का आभार एंव धन्यवाद व्यक्त किया।

Amit Vs Balkishan, C.N 2316-2018, 138 NI Act

जब हमारी टीम ने परिवादी अमित सूर्यान्शी की और से न्यायालय में उनकी और से पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव कृष्ण पंडित से इस चर्चित मुकदमे के बारे में विस्तार से जाना तो उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए न्यायालय के इस निर्णय पर अपनी खुशी जाहिर की और जानकारी दी कि उपरोक्त मुकदमा रुपयों से सम्बंधित था, जिसमे परिवादी और अभियुक्त की अच्छी जान पहचान थी, जिस कारण परिवादी अमित सूर्यान्शी ने अभियुक्त को रुपये उधार दिए थे। जिसको अभियुक्त ने परिवादी को नही लौटाए जिससे परिवादी मानसिक तनाव में आ गया लेकिन विद्वान अधिवक्ता वैभव कृष्ण पंडित ने परिवादी का समय रहते कानूनी रूप से मार्गदर्शन किया ओर परिवादी अमित सूर्यान्शी को न्याय दिलवाने के लिए उक्त परिवाद न्यायालय में दाखिल करवाया जिसमे अभियुक्त अपने ऊपर लगे आरोप से बचाव नही कर पाया सनद रहे परिवादी की और से पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव कृष्ण पंडित के अपनी दलीलों से अपने मुवक्किल के परिवाद को न्यायालय में तथ्यों और सबूतों के आधार पर साबित कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त आवश्यक साक्ष्य न्यायालय में साबित नही कर पाया जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को 3 माह की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माने से दण्डित कर दिया।