Income Tax Department on PAN Card: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर एक अनोखा नियम बना दिया है, जिसका पालन ना करना आपको आर्थिक रूप से महंगा पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो काम बीच में लटकने के साथ भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबकुछ जानना जरूरी है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
आयकर विभाग ने ट्वीट कर पैन कार्डधारकों को एक बड़ी जानकारी दी है। ट्वीट के मुताबिक आपको 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जरूरी लिंक कराना होगा, जिसके नहीं होने पर आपको जुर्माना भुगतना होगा। पैन कार्डधारकों ने समय रहते यह काम नहीं कराया तो फिर आपको 10,00 रुपये तक का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाना तय माना जा रहा है।
इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके सभी वित्तीय काम बीच में लटक जाएंगे। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो कि लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटी के समय काम आता है। पैन कार्ड की सहायता से ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते है, जोकि कई वित्तीय जरूरतों के समय काम आती हैं।
पैन को आधार से जल्द कराएं लिंक
आप पैन कार्ड धारक हैं और आपको तगड़े जुर्माने से बचना है तो फिर जल्द ही इस आधार से लिंक करा लें, जिससे आपकी रकम बच जाएगा। आयकर विभाग की चेतावनी के बाद भी आप ऐसा नहीं कराते हैं तो फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि अगर इस काम को मार्च 2023 तक पूरा नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड व्यर्थ होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि आप आधार को 31 मार्च 2023 तक पैन से लिंक करवा सकते हैं।
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